Rajya Sabha elections: अनिल देशमुख और नवाब मलिक की याचिका खारिज, राज्यसभा चुनाव में नहीं कर पाएंगे मतदान

मुंबई की एक विशेष अदालत ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha elections) में वोट डालने के वास्ते एक दिन की राहत मांग रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख एवं मंत्री नवाब मलिक की जमानत अर्जियों को गुरुवार को खारिज कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख और मलिक की अर्जियों का यह कहते हुए विरोध किया था कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों का कोई मताधिकार नहीं होता है।
बता दें कि राकांपा के दोनों वरिष्ठ नेता देशमुख और मलिक धनशोधन के अलग-अलग मामलों में फिलहाल जेल में बंद हैं। दोनों ने अस्थायी जमानत की मांग करते हुए पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े के सामने आवेदन दिए थे। बुधवार को सभी पक्षों ने इस जमानत अर्जी के पक्ष एवं विपक्ष में अपनी दलीलें पूरी कीं जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।