
Raipur News: रायपुर। परिवादी महानिधि फ़ाइनेंस के अधिवक्ता चन्द शेखर श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया की आरोपी सविता महिलाँगे ने अपने पति राजेंद्र महिलाँगे के द्वारा लिए उधार के तीन लाख रुपय को लौटाने के लिय अपने खाते का धनादेश दिया था जो कि राशि न होने के कारण अनादरित हो गया
जिसके बाद परिवादी महानिधि फ़ाइनेंस द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया गया जहाँ पर विचारण पश्चात निधि शर्मा न्यायिक दंडाधिकारी रायपुर ने दिनांक 24/5/22 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी सविता महिलाँगे को छः माह की सजा और 3,10,000 ₹ के प्रतिकर दो माह के अंदर देने का आदेश दिया है ,आरोपी सरकारी शिक्षक के पद पर पदस्त है।