
Lakhimpur kheri: नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की नियुक्त कमेटी ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी है. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि SIT ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका दायर करने के लिए यूपी राज्य को दो बार सिफारिश भेजी थी. इतना ही नहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सबूतों से पुष्टि होती है कि आशीष मौके पर था, उसे घटना के दिन डिप्टी सीएम के मार्ग में बदलाव के बारे में भी जानकारी थी
दरअसल, 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी. आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आशीष के ड्राइवर समेत चार लोगों की हत्या कर दी थी. इस मामले में उत्तर प्रदेश SIT ने 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी. एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था. इतना ही नहीं एसआईटी के मुताबिक, आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी
आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में युाचिका दायर की गई थी. चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील करने की सिफारिश की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगते हुए पूछा था कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील को लेकर यूपी का क्या रुख है?