
गुजरात। गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के निर्देश के अनुसार जेल में बंद रेप के दोषी नारायण साई (Narayan Sai) के खिलाफ अस्थायी जमानत प्राप्त करने के लिए अपनी मां का फर्जी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पेश करने को लेकर एक गैर-संज्ञेय (एनसी) शिकायत दर्ज की गई है.
न्यायमूर्ति सोनिया गोकनी और न्यायमूर्ति मौना भट्ट की खंडपीठ के निर्देश पर, सोला पुलिस ने गुरुवार को साई के खिलाफ अदालत में झूठे सबूत पेश करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत और आपराधिक साजिश के लिए 120 (बी) के तहत गैर-संज्ञेय शिकायत दर्ज की