कांकेर -कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तालाब में डूबने और सर्प काटने के दो प्रकरण में चार-चार लाख रूपये के मान से आठ लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किये हैं। सरोना तहसील के ग्राम सारण्डा निवासी 19 वर्षीय दीपक कुमार की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित सुखदेव शोरी और श्रीमती देवकी बाई तथा दुर्गूकांदल तहसील के ग्राम मेड़ो निवासी 15 वर्षीय कुमारी चंदाबत्ती की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता प्रभुराम एवं श्रीमती कुमारी बाई के लिए चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किये हैं। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के द्वारा हितग्राही के बैंक खाता में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।
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